श्रीरेणुकाजी मेला क्षेत्र में घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री पर रहेगा प्रतिबंध
अंतर्राष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेला 2024 के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आदेश जारी किए है। मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत ददाहू, खाला-क्यार और श्रीरेणुकाजी मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाठी, तेज धार वाले घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें रक्षा और सुरक्षा कर्मियों या अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण ऐसा करने की स्वतंत्रता दी गई है।
आदेश के अनुसार कोई भी तीर्थयात्री, भक्त मेले के दौरान श्रीरेणुकाजी के मंदिर में ’नारियल’ नहीं चढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मेले के दौरान श्रीरेणुकाजी मेला क्षेत्र सीमा के भीतर शराब लेकर या सेवन करके कोई गैरकानूनी गतिविधि करेगा। तो उसके विरूद्ध कानूनी कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेले, धार्मिक जुलूस या अन्य सार्वजनिक समारोह में या किसी शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक स्थल के परिसर में आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने बताया कि 11 से 15 नवंबर, 2024 तक आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले के दौरान हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग श्रीरेणुकाजी आते हैं। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने और मेले के दौरान श्रीरेणुकाजी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, लाठी, तेज धार वाले घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।