SC में 6 बागी विधायकों के केस की सुनवाई टली, अब 18 मार्च को हियरिंग
हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। मामले में अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने पूछा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, इसमें क्या मौलिक अधिकार है। हालांकि आज अदालत ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख तय कर दी। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अदालत पहुंचा है, बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं।
क्रॉस वोटिंग के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई थी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद हिमाचल सरकार खतरे में आ गई थी। राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। हालांकि जैसे-तैसे सुक्खू सरकार बच गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था।